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8 साल पुराने शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Amar Ujala
8 साल पुराने शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
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हिसार। करीब सवा आठ साल पुराने बहुचर्चित शराब ठेकेदार जयसिंह उर्फ धौलिया हत्याकांड में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का मलिक की अदालत ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी राधेश्याम और दीपक पर आर्म्स एक्ट के तहत 30-30 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।और पढ़ेंTrending Videosअदालत ने फैसले में कहा कि यदि ठोस साक्ष्य आरोप साबित करते हों तो केवल गवाहों के मुकरने से अभियोजन का मामला कमजोर नहीं होता। सिटी थाना क्षेत्र में 2017 में हुए इस हत्याकांड में अदालत ने दो मुख्य गवाहों के मुकर जाने के बावजूद साक्ष्यों के आधार पर 29 अप्रैल 2026 को आरोपी अशोक, राधेश्याम गुर्जर, दीपक, उमेद, सुरेंद्र, सुंदर, प्रवीण, महिपाल और कृष्ण को दोषी ठहराया था। शेर सिंह और अमित को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।विज्ञापनविज्ञापनअदालत में चले अभियोग के अनुसार जीएलएफ काॅलोनी निवासी सुनील ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि उसका भाई जयसिंह शराब ठेकदार था। उसने शराब ठेकेदार राधेश्याम गुर्जर के साथ मिलकर शराब ठेके लिए थे। जयसिंह की राधेश्याम पर कुछ राशि बकाया थी। जयसिंह ने राधेश्याम के साथ ठेकेदारी न कर अलग से शराब ठेके ले लिए।2 नवंबर को राधेश्याम ने हिसाब करने के लिए जयसिंह को तेलियान पुल के पास शराब ठेके पर बुलाया। शाम करीब साढ़े चार बजे जयसिंह भांजे रतन के साथ गाड़ी लेकर ठेके पर पहुंचे। कुछ देर बाद राधेश्याम, अशोक, कृष्ण, सुंदर, महिपाल, सुरेंद्र, उमेद, प्रवीन ने जयसिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी।

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