महमूदाबाद। क्षेत्र की एक महिला की याचिका पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ने छेड़छाड़ और जानलेवा हमले के आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली थी। पीड़िता के अनुसार, घटना पांच मार्च की शाम की है। गांव के ही रामचंदर, राम बहादुर, पंकज कुमार और रवि शंकर होली मिलने उनके घर आए थे। पीड़िता जब उन्हें नाश्ता देकर अंदर पानी लेने गईं, तभी नशे में धुत आरोपियों ने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी।और पढ़ेंTrending Videosमहिला के शोर मचाने पर जब उनके बेटा और बेटी बचाव के लिए आए, तो आरोपियों ने उनके पुत्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी हथेली कट गई। शोर बढ़ने पर आरोपी तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पीड़िता का आरोप है कि घटना के समय उनके पति ने कई बार डायल 112 पर कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली।विज्ञापनविज्ञापनआरोप यह भी है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उनके पुत्र पर ही फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। थाने में कोई सुनवाई न होने के कारण पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अब अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने महमूदाबाद में छेड़छाड़ और जानलेवा हमले के आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया
Amar Ujala•

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