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ईडी ने पीएमएलए के तहत दो अलग-अलग मामलों में 4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Amar Ujala•
ईडी ने पीएमएलए के तहत दो अलग-अलग मामलों में 4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
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ईडी की दोनों कार्रवाइयां धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई हैं। हालांकि, ये दोनों अलग-अलग मामले हैं। पटनी से जुड़े मामले में एजेंसी ने कथित जबरन वसूली और फर्जी दस्तावेजों के जरिए संपत्ति हासिल करने की जांच के आधार पर संपत्ति जब्त की है। वहीं, राठौड़ के मामले में फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए लोगों से पैसा जुटाने, उसे अलग-अलग बैंक खातों में भेजने और कथित तौर पर उसका इस्तेमाल करने की जांच चल रही है।विज्ञापनईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने असलम अब्दुल रहमान पटनी और अन्य लोगों के मामले में करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। इसमें बैंक खातों में मौजूद रकम जैसी चल संपत्तियां और एक अचल संपत्ति शामिल है। यह कार्रवाई दादर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई जांच के बाद की गई। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल, क्राइम ब्रांच ने भी की थी। प्राथमिकी में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल जैसे आरोप शामिल हैं।विज्ञापन

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Publisher: Amar Ujala

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