UP News: यूपी में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर अब प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। ऐसे में प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर चालान होने की स्थिति में 10 हजार जुर्माना भरना होगा। ऐसे में उन वाहन स्वामियों को जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है, उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था एक अप्रैल 2019 से लागू की गई है। उससे पहले के पंजीकृत 2.75 करोड़ वाहनों पर यह प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। अभी तक परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 30 प्रतिशत वाहनों पर यह प्लेट लगाई नहीं गई है। अभी तक करीब 70 प्रतिशत वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है। ऐसे में एक अप्रैल वर्ष 2019 से पहले के पंजीकृत वाहन जिनकी संख्या 82.50 लाख है। अब इन वाहनों के स्वामियों को 15 अप्रैल से पहले ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाएगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में चालान होने के साथ-साथ वाहनों के ट्रांसफर और परमिट नवीनीकरण सहित वाहन संबंधी कई नहीं हो पाएंगे। ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो उनके स्वामी इसे तय समय से पूर्व जरूर लगवा लें। अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) डॉ. आरके विश्वकर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्युमीनियम से बनी होती है जिसमें सुरक्षा के लिए होलोग्राम और 10 अंकों का पिन (लेजर कोड) होता है। इसमें वाहन की पूरी जानकारी जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि दी गई है। इसे आनलाइन बुकिंग या डीलरों के माध्यम से लगवा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश ने सख्त वाहन पंजीकरण नियम लागू किएः उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट अब अनिवार्य
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