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उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली त्योहार से पहले कर्मचारियों के लिए 30 दिनों के बोनस को मंजूरी दी

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उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली त्योहार से पहले कर्मचारियों के लिए 30 दिनों के बोनस को मंजूरी दी
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दीपावली के ठीक पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया. यूपी सरकार ने 30 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योगी सरकार ने शासनादेश जारी किया. नॉन-गैजेडेट राज्य कर्मचारियों से लेकर शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा एडहॉक बोनस मिलेगा. बोनस की 25 फीसदी राशि का नकद भुगतान होगा. बाकी के 75 फीसदी भविष्य निधि (PF) में जमा होंगे. सेवानिवृत्त और जल्द रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को पूरी राशि नकद मिलेगी. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी राहत देने वाली खबर है. अधिकतम 1184 रुपये बोनस का प्रावधान किया गया. दिवाली से पहले योगी सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के त्यौहार की खुशी बढ़ जाएगी. इस सीजन में हर परिवार में कुछ न कुछ खरीददारी होती है. बोनस का ऐलान कर्मचारियों की जेब को राहत देने वाली खबर है. शासनादेश के अनुसार, बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये तय किया गया है. इसके आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलेगा. इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक एक साल की लगातार सेवा पूरी कर ली है. वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक के अराजपत्रित कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे. योगी सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया है. इसके लिए छह दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में कर्मचारी का लगातार तीन साल तक काम करना और हर साल कम से कम 240 दिन कार्य करना जरूरी है. पांच दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में हर साल कम से कम 206 दिन काम करने की शर्त है. ऐसे कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस मिलेगा. बोनस की कुल राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी. जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उन्हें नियमानुसार एनएससी या पीपीएफ के माध्यम से यह राशि दी जाएगी. वहीं, 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी. शासनादेश के अनुसार, वर्ष 2025-26 में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दोषी पाए गए कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा. जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनका बोनस मामले का फैसला आने तक रोक दिया जाएगा. कर्मचारी के दोषमुक्त होने पर नियमानुसार बोनस का भुगतान किया जाएगा.

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