370 रुपये बिरयानी विवाद को लेकर स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मोरे ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र और हरियाणा में दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 सितंबर) को उनकी याचिका पर केंद्र, महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. ये विवाद गुरुग्राम में मोरे के एक कॉमेडी शो के दौरान सामने आया था. शो में एक दर्शक हिमांशु जांगड़ा ने एक महिला के साथ डेट का जिक्र करते विवादित बात कही थी. जांगड़ा ने कहा था कि उसने डेट के दौरान 370 रुपये चिकन बिरयानी पर खर्च किए. उसे उम्मीद थी कि महिला उससे शारीरिक संबंध बनाएगी. इस टिप्पणी के बाद मोरे ने हंसते हुए इसे पीक गुरुग्राम कंटेंट कहा था. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई और उन पर सहमति जैसे गंभीर मुद्दे को हल्के में लेने के आरोप लगाए गए. विवाद बढ़ने के बाद मोरे ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी. इस बीच महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने मोरे, जांगड़ा और दूसरे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील ऑनलाइन सामग्री के प्रसार को लेकर केस दर्ज कर लिया. महाराष्ट्र में एफआईआर के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पर गुरुग्राम में भी एक एफआईआर दर्ज हुई. मोरे ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि एक ही विवाद से जुड़े मामलों में उन्हें अलग-अलग राज्यों में कई आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है. चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मोरे के वकील ने यह भी कहा कि विवादित वीडियो उनकी अनुमति के बिना उनकी पीआर टीम ने अपलोड किया था, वह ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हैं लेकिन अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिए.
कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने बिरयानी विवाद में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की
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