ऑनलाइन देनी होगी पूरी फीस डिटेल, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाईऔर पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम।जिले में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों को फीस और जरूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। शिक्षा विभाग ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को फॉर्म-6 भरना अनिवार्य कर दिया है। विभाग के अनुसार, स्कूलों को यह फॉर्म शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भरना होगा। इसके लिए स्कूल अपने एमआईएस पोर्टल के यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे।फॉर्म में स्कूलों को पूरी फीस डिटेल, सुविधाएं, प्रबंधन से जुड़ी जानकारी और मान्यता के दस्तावेज अपलोड करने होंगे। खास बात यह है कि स्कूलों को फीस के हर हिस्से को साफ-साफ बताना होगा। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जरूरी और वैकल्पिक फीस अलग-अलग दिखानी होगी। इनमें बस, हॉस्टल या अन्य गतिविधियों की फीस केवल उन्हीं छात्रों से ली जा सकेगी, जो ये सुविधाएं लेना चाहेंगे।विज्ञापनविज्ञापनइसके साथ ही स्कूलों को अपनी फीस सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर भी लगानी होगी, ताकि अभिभावकों को पूरी जानकारी मिल सके। विभाग ने साफ किया है कि तय समय पर फॉर्म-6 नहीं भरने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिले के निजी स्कूलों को फॉर्म-6 के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा
Amar Ujala•

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