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दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तम नगर में सुरक्षित ईद समारोह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तम नगर में सुरक्षित ईद समारोह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया
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नई दिल्ली:उत्तम नगर के तरुण हत्याकांड में जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईद के त्योहारों के दौरान जनजीवन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।न्यायालय ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे सभी को सुरक्षा और संरक्षा का अहसास हो। साथ ही, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी गतिविधि करने की अनुमति न दी जाए जिससे अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है।मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने अपने आदेश में निम्नलिखित निर्देश दिए:लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ईद खुशी का त्योहार है। यह सभी संबंधित पक्षों का कर्तव्य है कि इस पवित्र अवसर पर किसी भी व्यक्ति या समाज के किसी भी वर्ग द्वारा की गई गुंडागर्दी से जुड़ी किसी भी अप्रिय घटना से सार्वजनिक जीवन में कोई बाधा न आए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राज्य, विशेषकर पुलिस बल का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक अपने धार्मिक अधिकारों का पालन कर सके और त्योहार मना सके।याचिका में व्यक्त आशंकाएं 4 मार्च को हुई घटना पर आधारित प्रतीत होती हैं, इसलिए पुलिस को अतिरिक्त सतर्क रहना होगा। ईद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस ने कई कार्रवाई की हैं, लेकिन हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि यदि स्थिति का आकलन करने पर व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो आवश्यक उपाय तुरंत किए जाएंगे।न्यायाधीश ने कहा कि निवारक कार्रवाई के अलावा, पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पिछली घटना को ध्यान में रखते हुए समाज के सभी वर्गों से संयम बरतने को सुनिश्चित करे। याचिका में वर्णित स्थिति न केवल अधिकारियों को निरंतर कड़ी निगरानी रखने के लिए बाध्य करती है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के सदस्यों से भी संयम बरतने और शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले तरीके से व्यवहार करने का आह्वान करती है, जिससे कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जो विकराल रूप ले ले।जस्टिस ने कहा हम पुलिस और क्षेत्र के नागरिक प्रशासन को सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। कानून के तहत अनुमत उपायों से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थिति किसी भी अप्रिय मोड़ न ले और ईद के शांतिपूर्ण माहौल का निर्माण हो। पुलिस व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी को सुरक्षा और संरक्षा का अहसास हो।अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी शरारत करने की अनुमति न दी जाए जिससे कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है।अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील की भी दलील सुनीअदालत नेतरुण मर्डर केसमें निर्देश देते हुए कहा कि कि राम नवमी के त्योहार तक पुलिस की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। अपने आदेश में अदालत ने याचिका का संज्ञान लिया है जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा कल ईद के दिन सार्वजनिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है। न्यायालय ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे स्थायी वकील की दलील पर ध्यान दिया, जिन्होंने स्थानीय पुलिस के निर्देशों पर बताया कि 5 मार्च से ही पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है जो न केवल जेजे कॉलोनी (जहां घटना हुई) बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी चौबीसों घंटे तैनात है।

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