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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मकोका मामले में आप के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका खारिज की

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मकोका मामले में आप के पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका खारिज की
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आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को मकोका मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. यह मामला कथित गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के संगठित आपराधिक सिंडिकेट से जुड़ा है. नरेश बाल्यान को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कार्रवाई की गई है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बाल्यान समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए आरोप लगाया है कि वे कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा संचालित संगठित आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा थे. जांच एजेंसियों के अनुसार, कपिल सांगवान फिलहाल फरार है और उसके ब्रिटेन में छिपे होने की आशंका है. उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किए जा चुके हैं.

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