Achira News Logo
Achira News

दिल्ली के सदर बाजार में 10 वर्षीय लड़की के साथ दुकानदार ने किया बलात्कार

Dainik Bhaskar
दिल्ली के सदर बाजार में 10 वर्षीय लड़की के साथ दुकानदार ने किया बलात्कार
Full News
Share:

दिल्ली के सदर बाजार में 10 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। घटना 16 सितंबर की रात हुई। पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, बच्ची रात करीब 11 बजे नोटबुक, पेन सहित स्टेशनरी का सामान खरीदने घर से निकली थी। आरोप है कि दुकानदार उसे बहला-फुसलाकर पास की दुकान में ले गया। वहां बच्ची का हाथ-पैर बांधकर यौन शोषण किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान 56 साल के मकसूद के रूप में हुई है। NCRB की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोजाना औसतन 3 नाबालिगों का यौन शोषण होता है। हालांकि 2025 की NCRB रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें 16 सितंबर की रात करीब 11 बजे नाबालिग से यौन शोषण की PCR कॉल मिली थी। सूचना के बाद सदर बाजार थाना, ACP सदर बाजार और महिला थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के महिला थाने में केस दर्ज किया। मामले में रेप, पॉक्सो एक्ट और गलत तरीके से बंधक बनाने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसे उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उस पर पॉक्सो के तहत केस चलेगा। पुलिस के मुताबिक, मामले की आगे जांच जारी है। नाबालिग की पहचान कानूनी प्रावधानों के तहत सार्वजनिक नहीं की गई है। इससे पहले दिल्ली के स्वरूप नगर में एक नाबालिग से गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया था। 13 सितंबर की सुबह पुलिस को कुशक रोड पर जयपाल राणा के खेत के पास खुले मैदान में बच्ची का शव मिला था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कानूनी मदद, काउंसलिंग और न्यायिक सहायता देने का भरोसा दिया था। इस मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने और वारदात से जुड़े बताए जा रहे एक टेंपो का पता लगाने के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें तीन नाबालिग हैं। ---------------------------------- केरल हाईकोर्ट ने 17 साल की लड़की से रेप के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि नाबालिग से शादी करना आरोपी को कानूनी कार्रवाई से नहीं बचा सकता।

Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Achira News.
Publisher: Dainik Bhaskar

Want to join the conversation?

Download our mobile app to comment, share your thoughts, and interact with other readers.