जब हम PF निकालने का सोचते हैं तो लगता है मोटी रकम मिलेगी, लेकिन बिना तैयारी के विड्रॉल करने पर टैक्स कट सकता है. बहुत लोग नहीं जानते कि PF पर भी TDS लगता है, लेकिन सही नियम जानकर आप इसे बचा सकते हैं. PF पूरी तरह टैक्स फ्री तब होता है जब आपकी नौकरी कम से कम 5 साल की हो. अगर जॉब बदली है तो पुराना PF नए अकाउंट में ट्रांसफर होना जरूरी है, वरना टैक्स लगेगा. हर PF विड्रॉल पर टैक्स नहीं लगता है 50,000 रुपये तक की रकम पर TDS नहीं कटता, लेकिन इससे ज्यादा रकम और 5 साल से कम सर्विस होने पर टैक्स लागू हो जाता है. अगर 5 साल से पहले 50,000 रुपये से ज्यादा निकाल रहे हैं, तो Form 15G/15H भरकर टैक्स बचा सकते हैं।ये डिक्लेरेशन होता है कि आपकी इनकम टैक्स लिमिट से कम है, वरना 10% TDS कटेगा. PAN कार्ड UAN से लिंक न होने पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है. ऐसे में 10% की जगह सीधे 20% TDS कट सकता है, इसलिए KYC अपडेट जरूर रखें. बार-बार PF निकालना गलत है, इससे रिटायरमेंट फंड कम होता है और टैक्स भी लगता है. स्मार्ट तरीका है PF ट्रांसफर करते रहना ताकि 5 साल पूरे हों और पैसा टैक्स फ्री मिले.
पी. एफ. निकासीः भारतीयों के लिए कर-बचत रणनीतियाँ
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