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भारतः समीक्षा या वापसी की मांग के बीच एफ. सी. आर. ए. विधेयक विवाद जारी

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भारतः समीक्षा या वापसी की मांग के बीच एफ. सी. आर. ए. विधेयक विवाद जारी
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विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (FCRA), 2026 को लेकर विवाद जारी है. इस बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बताया कि ये बिल 12 अगस्त को संसद में पारित कराने के लिए लाया जा सकता है. हालांकि ये कानून इस तारीख से लागू नहीं होगा. बिल के प्रावधानों को लेकर ईसाई समुदाय और NGOs में चिंता बनी हुई है. इसी सिलसिले में राज्यसभा सांसद पी. विल्सन के नेतृत्व में ईसाई धर्मगुरुओं के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री के सामने अपनी मांग रखते हुए कहा कि FCRA बिल को या तो वापस लिया जाए या फिर इसे समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा जाए. ये दूसरी बार है जब कैथोलिक विशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) ने अमित शाह से मुलाकात की है. इससे पहले 10 जुलाई को भी CBCI ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस बिल को वापस लेने और सभी पक्षों से चर्चा के बाद ही नया मसौदा तैयार करने की अपील की थी. सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रतिनिधियों की बातों को ध्यान से सुना और उनकी चिंताओं को नोट किया. सरकार ने भरोसा दिया है कि इस कानून से ईसाई मिशनरियों और सोशल ग्रुप्स पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. इससे पहले, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, 'मिजोरम कोहरान ह्रुआइतु कमेटी' (MKHC) के अध्यक्ष जॉन राल्डोसंगा और 'काउंसिल ऑफ चर्चेस इन मिजोरम' (CCM) के महासचिव लालहमांगईहा ने भी अमित शाह को एक मसौदा सौंपा था. मुख्यमंत्री और चर्च प्रतिनिधियों ने मांग की कि इस कानून को आगे की तारीख से लागू किया जाना चाहिए. लालदुहोमा ने कहा कि अगर इसे पुरानी तारीख से लागू किया गया, तो दशकों से चल रहे स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और पुनर्वास केंद्र प्रभावित हो सकते हैं. 25 मार्च को लोकसभा में पेश किए गए FCRA संशोधन विधेयक, 2026 में विदेशी फंड से संपत्ति बनाने वाली संस्थाओं पर निगरानी बढ़ाने का प्रावधान है. अगर किसी संस्था का लाइसेंस रद्द होता है, वो खुद लाइसेंस सरेंडर करती है या उसे रेन्यू नहीं किया जाता, तो उसकी विदेशी फंडिंग और उससे बनाई गई संपत्तियां सरकार के 'नामित प्राधिकारी' के पास आ जाएंगी.

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