बांदा। नाबालिगों के साथ यौन शोषण में आईटी एक्ट के मामले सोमवार को अदालत में फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन के अधिवक्ता ने बहस की। इस मामले के आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के अधिवक्ता ने अदालत में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। सीबीआई की तरफ से विजय सिंह मौजूद रहे। सजायाफ्ता रामभवन की मौजूदगी में उनके अधिवक्ता ने बहस की। इस मामले का गवाह बैंक प्रबंधक अदालत में हाजिर नहीं हुआ।और पढ़ेंTrending Videosबहुचर्चित नाबालिगों के साथ यौन शोषण में आईटी एक्ट के मामले में सोमवार को पेशी में फांसी की सजा पा चुके चित्रकूट के निलंबित जेई रामभवन के अधिवक्ता ने अदालत में बहस करते हुए गुजारिश की जिस धारा में रामभवन को फांसी की सजा हो चुकी है, उसका विचारण नहीं किया जाना चाहिए। इस पर सीबीआई की तरफ से कहा गया कि सजायाफ्ता जेई ने दिल्ली के इंजीनियर के साथ मिलकर अपराध किया है। यौन अपराध के वीडियो क्लिप को देश और विदेश में बेचा है, इसलिए इसका विचारण किया जाना चाहिए।विज्ञापनविज्ञापनइस पर अदालत ने बहस सुनने के बाद फाइल को आदेश में लगा दिया है। उधर, इस मामले के आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने अब इस केस की अगली तारीख 14 मई निर्धारित की है।
मौत की सजा का मामला आगे बढ़ने पर वकीलों ने अदालत में की बहस
Amar Ujala•

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