संवाद न्यूज एजेंसीऔर पढ़ेंTrending Videosयमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने हमीदा पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने, आरोपी को छुड़ाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है।अदालत इस प्रकरण में पांच मई को सजा सुनाएगी। दोषियों में पुराना हमीदा निवासी विक्रांत, सूरज, कंवलजीत, राजा, जसबीर, गौरव, विकास, शक्ति, अमित, प्रदीप, वीरेंद्र, दिलीप व रजत शामिल हैं।विज्ञापनविज्ञापनअभियोजन के अनुसार 16 अप्रैल 2018 को एएसआई अमरीक सिंह की शिकायत पर शहर यमुनानगर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया कि पुलिस एक मामले में पूछताछ के लिए शक्ति को चौकी में लाई थी। रात करीब साढ़े 11 बजे डेढ़ दर्जन लोग डंडों व हथियारों से लैस होकर चौकी में घुस आए।आरोप है कि हमलावरों ने चौकी में तोड़फोड़ की, पुलिस कर्मियों से मारपीट की और एक हेड कांस्टेबल का मोबाइल फोन छीन लिया। इसके अलावा चौकी में खड़ी एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामे के दौरान हमलावर आरोपी शक्ति को जबरन छुड़ाकर ले गए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर 13 आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए और उन्हें दोषी ठहराया।
यमुनानगर में पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में 13 को दोषी ठहराया गया
Amar Ujala•

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