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सीतापुर में हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Amar Ujala
सीतापुर में हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
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सीतापुर। हत्या के मामले में सोमवार को दोषी दो भाइयों समेत चार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इमलिया सुल्तानपुर के कुरका गांव निवासी रामलखन के अनुसार गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ था। इसमें वह पूर्व प्रधान की मदद कर रहे थे। इसके अलावा गांव निवासी संजय उसका भाई राकेश, बहन पूषा और एक अन्य युवक मुन्ना निर्वाचित प्रधान की मदद कर रहे थे। छह नवंबर वर्ष 2010 की सुबह रामलखन नित्यक्रिया के लिए जा रहे थे। तभी आरोपी उनको जान से मारने के लिए दौड़ पड़े।और पढ़ेंTrending Videosपीड़ित ने शोर मचाया तो उनके भाई पृथ्वीपाल, भतीजे बचाने के लिए आ गए। तभी संजय ने पृथ्वीपाल के सीने पर गोली मार दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गए थे। इलाज के दौरान पृथ्वीपाल की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ ओएडब्लू की कोर्ट में चल रही थी। जज ने चारों दोषियों के खिलाफ सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।विज्ञापनविज्ञापन

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