अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय कोई गलती कर दी है या अपनी पूरी इनकम नहीं दिखाई है, तो अभी भी उसे ठीक करने का मौका है. इसके लिए आप Updated Income Tax Return यानी ITR-U का इस्तेमाल कर सकते हैं. 31 मार्च नजदीक है, इसलिए देर करने पर ज्यादा पेनल्टी और कानूनी झंझट हो सकते हैं. FY 202425 (AY 202526) के लिए ITR-U खास तौर पर अहम हो गया है, क्योंकि अब टैक्स सिस्टम में पुरानी गलतियां सुधारने के लिए ज्यादा छूट दी गई है. ITR-U यानी Updated Income Tax Return एक सुविधा है, जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(8A) के तहत मिलती है. इसके जरिए आप पहले भरे गए रिटर्न में गलती सुधार सकते हैं, छूटी हुई इनकम दिखा सकते हैं या अपना ITR अपडेट कर सकते हैं. अगर आप समय पर ITR नहीं भर पाए, लेट फाइलिंग भी मिस हो गई या रिवाइज्ड रिटर्न नहीं किया तो भी आप ITR-U भर सकते हैं. आसान शब्दों में, ये टैक्स सुधारने का दूसरा मौका है. ITR-U को असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 4 साल (48 महीने) तक भरा जा सकता है. AY 202526 के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2030 है. लेकिन हर साल 31 मार्च अहम होती है, क्योंकि देरी करने पर अतिरिक्त टैक्स बढ़ता जाता है. सरकार ने बजट 2026 में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. री-असेसमेंट के दौरान भी फाइलिंग की अनुमति अब नोटिस आने के बाद भी ITR-U भर सकते हैं, लेकिन 10% अतिरिक्त टैक्स देना होगा. लॉस एडजस्टमेंट की सुविधा (1 मार्च 2026 से) पहले नुकसान एडजस्ट नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं. इसका मकसद है कि लोग खुद से गलती सुधारें और विवाद कम हों. ITR-U टैक्सपेयर्स को अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका देता है. बजट 2026 के बाद नियम थोड़े आसान हुए हैं, लेकिन नियमों का पालन सख्त भी हुआ है. अगर आपकी कोई इनकम छूट गई है, तो अभी सुधार लें. वरना आगे बड़ी परेशानी बन सकती है.
सही आयकर रिटर्नः 31 मार्च की समय सीमा से पहले आईटीआर-यू का उपयोग करें
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