गाजीपुर के थाना कोतवाली में 22 जुलाई 2026 को अफजाल अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस की मूल पत्रावली गायब कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि उन्होंने संबंधित शस्त्र लिपिक के साथ मिलीभगत कर शस्त्र लाइसेंस की मूल पत्रावली गायब कराई। इसी एफआईआर को रद्द कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।विज्ञापनयाचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत से निर्देश प्राप्त करने और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को समय देते हुए अगली सुनवाई तक अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।विज्ञापनइस मामले में तत्कालीन शस्त्र लिपिक गौरीशंकर लाल और शस्त्र लिपिक द्वितीय सुग्रीव तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है। तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 409, 120-बी, 419 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 21, 25 और 30 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
हथियार लाइसेंस रिकॉर्ड गायब होने के मामले में अफजल अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
Amar Ujala•

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